THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973
ACT NO. 2 OF 1974 [25th January, 1974.]
An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.
BE it enacted by Parliament in the twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—
CHAPTER - II
Section - 21.
Special Executive Magistrates.—
The State Government may appoint, for such term as it may think fit, Executive Magistrates, to be known as Special Executive Magistrates, for particular areas or for the performance of particular functions and confer on such Special Executive Magistrates such of the powers as are conferrable under this Code on Executive Magistrates, as it may deem fit.
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973
अधिनियम संख्या 1974 का 2 [25 जनवरी, 1974.]
आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
धारा - 21.
विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी-
राज्य सरकार, विशेष क्षेत्रों के लिए या विशेष कार्यों के प्रदर्शन के लिए, विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में जाने जाने वाले कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को ऐसी अवधि के लिए नियुक्त कर सकती है, जो विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में जाने जाते हैं और ऐसे विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को ऐसी शक्तियां प्रदान करते हैं जो प्रदान की जाती हैं। इस संहिता के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेटों पर, जैसा कि वह उचित समझे।
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