THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973
ACT NO. 2 OF 1974 [25th January, 1974.]
An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.
BE it enacted by Parliament in the twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—
CHAPTER - II
Section - 15.
Subordination of Judicial Magistrates.—
(1) Every Chief Judicial Magistrate shall be subordinate to the Sessions Judge; and every other Judicial Magistrate shall, subject to the general control of the Sessions Judge, be subordinate to the Chief Judicial Magistrate.
(2) The Chief Judicial Magistrate may, from time to time, make rules or give special orders, consistent with this Code, as to the distribution of business among the Judicial Magistrates subordinate to him.
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973
अधिनियम संख्या 1974 का 2 [25 जनवरी, 1974.]
आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
धारा - 15.
न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनता।-
(1) प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा; और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा।
(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में इस संहिता के अनुरूप नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है।
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