{ Section - 2 } { THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 } { Chapter - 1 } { Part - 1 }, _  { धारा - 2 } { भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 } {अध्याय - 1 } { भाग - 1 }

THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

ACT NO. 1 OF 1872                       [15th March, 1872.]

Preamble.—WHEREAS it is expedient to consolidate, define and amend the law of Evidence; It is hereby enacted as follows: —

PART I

RELEVANCY OF FACTS

CHAPTER I.––PRELIMINARY

Section - 2.

[Repeal of enactments.].––Rep. by the Repealing Act, 1938 (1 of 1938), s. 2 and Schedule. 



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

अधिनियम संख्या 1872 में से 1             [15 मार्च, 1872.]

प्रस्तावना।- जबकि साक्ष्य के कानून को समेकित, परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है; इसके द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है: -

भाग I

तथ्यों की प्रासंगिकता

अध्याय I.–प्रारंभिक



धारा - 2

[अधिनियमों का निरसन।]।––प्रतिनिधि। निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) द्वारा, एस. 2 और अनुसूची।