THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973
ACT NO. 2 OF 1974 [25th January, 1974.]
An Act to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.
BE it enacted by Parliament in the twenty-fourth Year of the Republic of India as follows:—
CHAPTER - II
Section - 22.
Local Jurisdiction of Executive Magistrates—
(1) Subject to the control of the State Government, the District Magistrate may, from time to time, define the local limits of the areas within which the Executive Magistrates may exercise all or any of the powers with which they may be invested under this Code.
(2) Except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and powers of every such Magistrate shall extend throughout the district.
आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973
अधिनियम संख्या 1974 का 2 [25 जनवरी, 1974.]
आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।
भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
धारा - 22.
कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता-
(1) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट, समय-समय पर, उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकता है जिनके भीतर कार्यकारी मजिस्ट्रेट उन सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनके साथ उनका निवेश किया जा सकता है। कोड।
(2) ऐसी परिभाषा द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, ऐसे प्रत्येक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियां पूरे जिले में विस्तारित होंगी।
0 Comments
Please do not enter any spam link in the comment box.