THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
ACT NO. 1 OF 1872 [15th March, 1872.]
Preamble.—WHEREAS it is expedient to consolidate, define and amend the law of Evidence; It is hereby enacted as follows: —
PART I
RELEVANCY OF FACTS
CHAPTER II. – OF THE RELEVANCY OF FACTS
Section - 22A.
When oral admission as to contents of electronic records are relevant. –
Oral admissions as to the contents of electronic records are not relevant, unless the genuineness of the electronic record produced is in question.]
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
अधिनियम संख्या 1872 में से 1 [15 मार्च, 1872.]
प्रस्तावना।- जबकि साक्ष्य के कानून को समेकित, परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है; इसके द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है: -
भाग I
तथ्यों की प्रासंगिकता
दूसरा अध्याय। – तथ्यों की प्रासंगिकता के बारे में
धारा - 22ए.
जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के बारे में मौखिक स्वीकृति प्रासंगिक हो। -
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री के बारे में मौखिक स्वीकृति प्रासंगिक नहीं है, जब तक कि उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वास्तविकता प्रश्न में न हो।]
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