THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
ACT NO. 1 OF 1872 [15th March, 1872.]
Preamble.—WHEREAS it is expedient to consolidate, define and amend the law of Evidence; It is hereby enacted as follows: —
PART I
RELEVANCY OF FACTS
CHAPTER II. – OF THE RELEVANCY OF FACTS
Section - 20.
Admissions by persons expressly referred to by party to suit. –
Statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions.
Illustration
The question is, whether a horse sold by A to B is sound.
A says to B –– “Go and ask C, C knows all about it.” C’s statement is an admission.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
अधिनियम संख्या 1872 में से 1 [15 मार्च, 1872.]
प्रस्तावना।- जबकि साक्ष्य के कानून को समेकित, परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है; इसके द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाता है: -
भाग I
तथ्यों की प्रासंगिकता
दूसरा अध्याय। – तथ्यों की प्रासंगिकता के बारे में
धारा - 20.
सूट करने के लिए पार्टी द्वारा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रवेश। -
उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए बयान, जिन्हें वाद के एक पक्ष ने विवादित मामले के संदर्भ में जानकारी के लिए स्पष्ट रूप से संदर्भित किया है, स्वीकारोक्ति हैं।
चित्रण
प्रश्न यह है कि क्या A द्वारा B को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ है।
A, B से कहता है - "जाओ और C से पूछो, C को इसके बारे में सब पता है।" C का कथन एक प्रवेश है।
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